Wednesday, October 21, 2026
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उत्तराखंड में Voter List से कटे 13.03 लाख नाम, नए मतदाताओं के लिए मैपिंग नियम बदले

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उत्तराखंड में नए मतदाताओं को अब मैपिंग कराने की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि एसआइआर प्रक्रिया समाप्त हो गई है।राज्य ब्यूरो, देहरादून। प्रदेश में अब नए वोटर को मैपिंग नहीं करानी पड़ेगी। वोटर की मैपिंग के लिए फार्म-चार का इस्तेमाल केवल एसआइआर के लिए ही होना था। अब चूूंकि एसआइआर की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है।ऐसे में अब नए मतदाताओं को वर्ष 2003 से मैपिंग कराने की जरूरत नहीं है। इतना जरूर है कि निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) यदि चाहे तो वह मतदाता से अपनी संतुष्टि के लिए पुराने दस्तावेज भी दिखाने को कह सकता है।

सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में बुधवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी डा बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने बताया कि बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) घर-घर सत्यापन के दौरान उन युवाओं के भी फार्म-छह भरवाएंगे, जो एक अक्टूबर, 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर मतदाता बनने के पात्र हो गए हैं।बूथवार तैयार सूची राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट से साझा की जाएगी। अंतिम चरण में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) भी बूथवार सूची राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराएंगे, ताकि छूटे हुए पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने का अवसर मिल सके।

इस दौरान अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डा विजय कुमार जोगदंडे और सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी मस्तूदास भी उपस्थित थे।

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