दैनिक जागो वर्ल्ड !जम्मू-कश्मीर

जम्मू-कश्मीर में परिवहन विभाग ने पुराने व्यावसायिक और यात्री वाहनों के संचालन पर नए नियम लागू किए हैं। 25 साल से अधिक पुराने वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में पुराने व्यावसायिक एवं यात्री वाहनों के संचालन को लेकर परिवहन विभाग ने सख्त कदम उठाया है। प्रदेश के परिवहन आयुक्त विशेष पाल महाजन ने जारी आदेश में वाहनों की अधिकतम परिचालन आयु और फिटनेस जांच के संबंध में नए प्रावधान लागू किए हैं।

आदेश के अनुसार, प्रदेश में पंजीकृत या संचालित सभी व्यावसायिक एवं यात्री परिवहन वाहन पहली रजिस्ट्रेशन की तारीख से 25 वर्ष की आयु पूरी होने पर अपनी अनुमत परिचालन अवधि पूरी कर चुके माने जाएंगे।25 वर्ष पूरे होने के बाद ऐसे वाहनों को सार्वजनिक सड़कों पर यात्रियों या सामान के परिवहन के लिए चलाने की अनुमति नहीं होगी।वहीं 15 वर्ष की आयु पूरी कर चुके लेकिन 25 वर्ष से कम पुराने यात्री वाहनों के लिए हर छह महीने में फिटनेस टेस्ट अनिवार्य किया गया है। निर्धारित फिटनेस टेस्ट सफलतापूर्वक पास किए बिना किसी वाहन का फिटनेस प्रमाणपत्र जारी या नवीनीकृत नहीं किया जाएगा। ऐसे वाहनों के फिटनेस प्रमाणपत्र की वैधता एक बार में अधिकतम छह महीने होगी।
