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हाई कोर्ट ने 26 साल पुराने सड़क हादसे में जान गंवाने वाले बिमल लकड़ा के आश्रितों को बड़ी राहत दी है। अदालत ने मुआवजे की राशि 10.60 लाख से बढ़ाकर 32.72 लाख रुपये कर दी, जिसमें ट्रक चालक की लापरवाही को मुख्य कारण बताया गया।

हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक की अदालत में 26 साल पुराने सड़क हादसे के मामले में जान गंवाने वाले के आश्रितों को बड़ी राहत दी है। अदालत ने मंगलवार को मुआवजे की राशि 10.60 लाख से बढ़ाकर 32.72 लाख रुपये कर दी।
