Wednesday, April 15, 2026
HomeRajnitiलाइसेंसी खनन गतिविधियों की समय-सीमा में संशोधन

लाइसेंसी खनन गतिविधियों की समय-सीमा में संशोधन

ऊना-शिवानी ठाकुर

जिले में अवैध खनन और अनियंत्रित परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला दंडाधिकारी ऊना जतिन लाल ने लाइसेंसी खनन गतिविधियों को लेकर पूर्व में जारी आदेशों में संशोधन करते हुए नए निर्देश जारी किए हैं। यह निर्णय पुलिस विभाग की अनुशंसा पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत लिया गया है।
संशोधित आदेशों के अनुसार, शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक खनन से संबंधित सभी गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। वहीं, खनन, उत्खनन और लोडिंग जैसी गतिविधियां केवल सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे के बीच ही की जा सकेंगी। इसके अतिरिक्त, खनन सामग्री की टिपरों/ट्रकों के माध्यम से ढुलाई की सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक ही अनुमति होगी।
जिला दंडाधिकारी ने स्पष्ट किया है सभी खनन कार्य केवल वैध परमिट और लाइसेंस के अनुरूप ही किए जाएंगे। आदेशों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पुलिस विभाग और खनन विभाग संयुक्त रूप से नियमित निरीक्षण करेंगे तथा अवैध खनन और बिना अनुमति परिवहन के मामलों में सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और अगले आदेशों तक प्रभावी रहेगा।

RELATED ARTICLES

Most Popular