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पंचकूला की सीबीआई विशेष अदालत ने हरियाणा के 645 करोड़ के घोटाले के मास्टरमाइंड रिभव ऋषि की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है। हरियाणा के सरकारी विभागों के बैंक खातों से हुए 645 करोड़ के घोटाले में मास्टरमाइंड रिभव ऋषि को बड़ा झटका लगा है। पंचकूला स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने उसकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है।रिभव रिषी चंडीगढ़ के सेक्टर-32 स्थित आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में ब्रांच मैनेजर था। उसने ही पूरे घोटाले की साजिश रची थी और सहयाेगियों व जान-पहचान वालों के साथ मिलकर घोटाले को अंजाम दिया था।रिभव को पुलिस ने 24 फरवरी को गिरफ्तार किया था। इसके बाद मामले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने के बाद जांच एजेंसी ने 17 अप्रैल को आरोपित को गिरफ्तार किया था। उसने 12 अगस्त को जमानत याचिका दायर की थी।
