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पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने 26 साल पुराने हत्या के मामले में दो आरोपितों की उम्रकैद की सजा को गैर इरादतन हत्या में बदल दिया है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने करीब 26 साल पुराने हत्या के मामले में अहम फैसला सुनाते हुए दो आरोपितों की उम्रकैद की सजा को गैर इरादतन हत्या में बदल दिया है। अदालत ने माना कि घटना पूर्व नियोजित हमला नहीं, बल्कि अचानक हुए झगड़े और गुस्से में हुई मारपीट का परिणाम थी।

हाई कोर्ट ने बलवान सिंह और बस्ती राम को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग-दो के तहत सात-सात साल के कठोर कारावास और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।मामला रेवाड़ी के कोसली थाना क्षेत्र का है। 21 मई 2000 को साझा कुएं और बिजली की मोटर को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। अभियोजन के अनुसार, करीब 70 वर्षीय मूलचंद ने बलवान सिंह के सामने मोटर को नुकसान पहुंचाने को लेकर नाराजगी जताई।
