दैनिक जागो वर्ल्ड !इलाहाबाद

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फिरोजाबाद के सदर बाजार में प्रस्तावित घंटाघर के निर्माण पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। कोर्ट ने मोबाइल फोन के दौर में 55 साल बाद घंटाघर की प्रासंगिकता पर सवाल उठाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फिरोजाबाद के सदर बाजार स्थित पुरानी मंडी में प्रस्तावित घंटाघर के निर्माण पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि आज हर व्यक्ति के पास मोबाइल फोन है, जिसमें समय उपलब्ध है। ऐसे में 55 साल बाद घंटाघर बनाने के फैसले की प्रासंगिकता पर सवाल उठता है।

यह आदेश न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर और न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ल की खंडपीठ ने एक दुकानदार की याचिका पर दिया। याची ने कहा कि प्रस्तावित घंटाघर उसकी दुकान के सामने बनाया जा रहा है और इससे उसका कारोबार प्रभावित होगा। कोर्ट ने यह भी ध्यान में रखा कि निर्माण स्थल व्यस्त बाजार में है और वहां पार्किंग की जगह नहीं है।
