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झारखंड हाई कोर्ट में प्रशिक्षित सहायक आचार्य परीक्षा में नार्मलाइजेशन फार्मूले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। जेएसएससी ने अदालत में जवाब दाखिल किया है। प्रार्थी इसे नियमों के विरुद्ध बता रहे हैं।झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में नार्मलाइजेशन फार्मूला लागू करने को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की ओर से अदालत में जवाब दाखिल किया गया।

इसके बाद अदालत ने अगली सुनवाई 28 सितंबर को निर्धारित की है। पिछली सुनवाई में अदालत ने जेएसएससी से आठ बिंदुओं पर जवाब मांगा था। सोमवार को आयोग की ओर से इन बिंदुओं पर जवाब दाखिल किया गया।प्रार्थियों की ओर से अदालत को बताया गया कि सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में जेएसएससी द्वारा लागू किया गया नार्मलाइजेशन फार्मूला सही नहीं है। यह नियमों के विरुद्ध है। नियुक्ति नियमावली में नार्मलाइजेशन का कोई प्रविधान नहीं किया गया है।
