दैनिक जागो वर्ल्ड !मनाली

हिमाचल हाई कोर्ट ने कीरतपुर-मनाली फोरलेन के ढलान सुदृढ़ीकरण कार्यों में बाधा डालने वालों पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। अदालत ने पुलिस बल उपलब्ध कराने और निर्माण कार्य न रोकने के निर्देश दिए। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने कीरतपुर-मनाली फोरलेन पर मंडी-कुल्लू के बीच ढलान सुदृढ़ीकरण व स्थिरीकरण कार्यों में आ रही बाधाओं को लेकर एक सख्त आदेश जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश जीएस संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन सी नेगी की खंडपीठ ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए जिला प्रशासन को आदेश दिया है कि वह ढलान सुदृढ़ीकरण के निर्माण कार्य को किसी भी हाल में रुकने न दें।अदालत ने सुरक्षा और निर्बाध कार्य सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता अनुसार पर्याप्त पुलिस बल व सहायता प्रदान करने के भी निर्देश दिए हैं। अदालत ने यह रुख भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) की याचिका पर सुनवाई करते हुए अपनाया।

खंडपीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यह अत्यंत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अवसंरचना परियोजना है, जिस पर अब तक भारी धनराशि खर्च की जा चुकी है। अदालत वर्ष 2017 से इसकी निरंतर निगरानी कर रही है। इसलिए, जनहित और राष्ट्रीय महत्व की इस परियोजना के कार्य को बीच में बाधित नहीं होने दिया जा सकता।मंडी के थलौट में प्रदेश की पहली बाक्स सुरंग प्रस्तावित है। भूमि अधिग्रहण के बाद टेंडर अवार्ड हो चुका है। यहां अलाइनमेंट से बाहर कुछ घरों को नुकसान पहुंचा था। एनएचएआई उसका मुआवजा भी दे चुका है, फिर भी लोग काम शुरू नहीं करने दे रहे हैं।
