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हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने शिमला के टॉलैंड में नगर निगम द्वारा की जा रही वर्टिकल हिल कटिंग पर कड़ा रुख अपनाया है और राज्य सरकार व निगम को नोटिस जारी किया है।हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के टॉलैंड क्षेत्र में नगर निगम की ओर से की जा रही वर्टिकल हिल कटिंग (खड़ी ढलान काटना) को लेकर हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने इस मामले में दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है और जमीनी स्तर पर जांच के आदेश दिए हैं। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश जीएस संधावालिया और न्यायाधीश चिराग भानु सिंह की खंडपीठ ने उमा महाजन द्वारा दायर जनहित याचिका पर जारी किया।

याचिकाकर्ता ने कोर्ट के समक्ष टॉलैंड क्षेत्र की कुछ पुरानी और वर्तमान तस्वीरें पेश कीं। अदालत को बताया गया कि नगर निगम की ओर से बिना सोचे-समझे की जा रही वर्टिकल कटिंग के कारण पहाड़ी के ऊपरी हिस्से पर मौजूद पेड़ों के गिरने और नष्ट होने का गंभीर खतरा पैदा हो गया है।
