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रेवाड़ी के डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि मतदाता सूची में नाम न होने पर चिंता न करें। पात्र नागरिक 30 अगस्त तक फॉर्म-6 भरकर ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर अपना नाम जुड़वा सकते हैं।

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी अभिषेक मीणा ने कहा कि जिन पात्र नागरिकों का नाम प्रारूप मतदाता सूची में शामिल नहीं हुआ है, उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।ऐसे मतदाता 30 अगस्त तक अपने संबंधित बीएलओ के माध्यम से फार्म-6 भरकर ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन आवेदन कर मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करवा सकते हैं।उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी मतदाता को यह नहीं समझना चाहिए कि उसका वोट स्थायी रूप से कट गया है। पहले प्रारूप मतदाता सूची में अपना नाम जांचें और यदि नाम नहीं है तो निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन करें।

डीसी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर)-2026 के तहत प्रारूप फोटोयुक्त मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशन किया जा चुका है। अब सभी नागरिक अपने नाम, पता एवं अन्य विवरणों का सावधानीपूर्वक सत्यापन करें तथा किसी भी प्रकार की त्रुटि मिलने पर निर्धारित अवधि में दावा या आपत्ति दर्ज कराएं।निर्वाचन आयोग की मंशा है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से वंचित न रहे और कोई भी अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न हो। इसी उद्देश्य से अधिकारियों को नवीन दिशा-निर्देशों एवं तकनीकी प्रक्रियाओं का प्रशिक्षण दिया गया है ताकि पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और त्रुटिरहित ढंग से पूरी की जा सके।
