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चंडीगढ़ में ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मियों से मारपीट और सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में गिरफ्तार बीबीए छात्र समर्थ को जिला अदालत ने जमानत दे दी है।

ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मियों से मारपीट और सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले में गिरफ्तार 25 वर्षीय बीबीए छात्र समर्थ को जिला अदालत ने जमानत दे दी।अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आरोपित छात्र का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। केस का ट्रायल पूरा होने में अभी काफी समय लगेगा। अदालत ने कहा कि आपराधिक न्यायशास्त्र के अनुसार “जमानत नियम है जबकि जेल अपवाद है।

केस के मुताबिक 31 जुलाई को पुलिस की टीम सेक्टर 10 में पेट्रोलिंग कर रही थी। इस दौरान पीसीआर वाहन की पार्किंग को लेकर आरोपित छात्र ने पुलिसकर्मियों से बहस शुरू कर दी।आरोपित ने पुलिस के काम में न सिर्फ बाधा पहुंचाई बल्कि पीसीआर यूनिट में तैनात कॉन्स्टेबल विपिन दहिया के आंख पर मुक्का मार दिया। इतना ही नहीं आरोपित ने पीसीआर चालक जसबीर सिंह की उंगली पर काट भी लिया। ऐसे में पुलिस ने आरोपित छात्र को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ एफआइआर दर्ज कर ली थी।
