Sunday, September 6, 2026
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पंचकूला में हत्यारे को उम्रकैद की सजा, बेरहमी से की थी हत्या; पत्थरों से किए थे चेहरे पर वार

दैनिक जागो वर्ल्ड पंचकूला

पंचकूला की जिला अदालत ने छह साल पुराने हत्या के मामले में दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषी ने रॉड और पत्थरों से हत्या की थी, जिस पर 6 हजार रुपये का जुर्माना भी लगा। रॉड से हमला और पत्थरों से चेहरे पर वार कर हत्या के छह साल पुराने मामले में जिला अदालत ने शुक्रवार को दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। छह हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।दोषी 32 वर्षीय प्रवेश चौरसिया मूल रूप से उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के गांव खिलासपुरा का रहने वाला है। वह गिरफ्तारी के बाद से ही अंबाला जेल में बंद है। उसे जमानत भी नहीं मिली थी।इस मामले में चंडीमंदिर स्थित केके स्टोन क्रशर के मुंशी उमाकांत ने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार, उमाकांत के पिता 60 वर्षीय विष्णुनाथ चावला पेट्रोल पंप के पास टिन के कमरे में रहते थे। वे मूलरूप से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के रहने वाले थे, लेकिन करीब 15 वर्षों से पंचकूला में रहकर मेहनत-मजदूरी कर गुजारा कर रहे थे।

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