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हरियाणा के सरकारी स्कूलों से हाई-टेंशन बिजली के तार हटाने के मामले में निदेशालय ने 15 जिलों के DEO को शुक्रवार तक रिपोर्ट देने का अल्टीमेटम दिया है।प्रदेश के सरकारी स्कूलों के परिसरों और छतों से गुजर रहे हाई-टेंशन बिजली के तारों को हटाने के मामले में विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने सख्ती दिखाई है।हरियाणा मानव अधिकार आयोग में लंबित मामले की आगामी सुनवाई से पहले माध्यमिक शिक्षा महानिदेशक कार्यालय ने प्रदेश के 15 जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उत्तर-दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम और हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड द्वारा अब तक हटाई या स्थानांतरित की जा रही लाइनों की ताजा स्थिति स्पष्ट टिप्पणी के साथ मांगी है।अधिकारियों को शुक्रवार तक का अल्टीमेटम दिया है। शिक्षा विभाग के उप-अधीक्षक की ओर से जारी आधिकारिक पत्र में चेतावनी दी गई है कि एक अक्टूबर को मानव अधिकार आयोग में इस मामले की अगली सुनवाई तय है।इन 15 जिलों के शिक्षा अधिकारियों को दिए गए निर्देश: निदेशालय के इस आदेश के दायरे में राज्य के 15 जिले शामिल हैं। इनमें अंबाला, भिवानी, चरखी दादरी, फरीदाबाद, हिसार, झज्जर, जींद, कुरुक्षेत्र, मेवात (नूंह), पलवल, पंचकूला, पानीपत, रेवाड़ी, सोनीपत और यमुनानगर के डीईओ को अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है।
