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उत्तर प्रदेश में ऐप-आधारित वाहनों के लिए नई एग्रीगेटर नीति प्रभावी हो गई है, जिसमें ड्राइवरों के लिए समय पर पिकअप न करने पर जुर्माना लगेगा और यात्रियों को अगली ट्रिप में इसका लाभ मिलेगा।जासं, लखनऊ । UP New Cab Rules: प्रदेशभर में एप आधारित वाहनों की एग्रीगेटर पालिसी प्रभावी हो गई। दैनिक जागरण ने गुरुवार के अंक में ‘कंपनियां निरंकुश, कैब ड्राइवर बेलगाम’ शीर्षक से प्रमुखता से समाचार प्रकाशित किया, जिसका संज्ञान लेकर परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने विभाग की एग्रीगेटर पालिसी के पोर्टल upmyfleet.com को ऑनलाइन कर दिया।पालिसी के तहत समूहक व वितरण सेवा प्रदाता को लाइसेंस पाने के लिए अब निर्धारित प्रारूप पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। पोर्टल पर ही ऑनलाइन माध्यम से निर्धारित फीस भी जमा कर सकते हैं।परिवहन मंत्री ने कहा कि सभी कार्यरत समूहकों को लाइसेंस पाने के लिए अविलंब आवेदन करना होगा। अब कोई नया समूहक बिना लाइसेंस लिए सेवा प्रदाता के रूप में कार्य नहीं कर सकेगा। ऑनलाइन आवेदनों पर प्राधिकरण निर्णय लेगा।
