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हिमाचल प्रदेश सरकार अन्य राज्यों से आने वाले ऑल इंडिया परमिट पर्यटक वाहनों से ली जाने वाली कंपोजिट फीस को खत्म करने की तैयारी में है। हिमाचल प्रदेश में अन्य राज्यों से आल इंडिया परमिट लेकर आने वाले पर्यटक वाहनों से वसूली जाने वाली कंपोजिट फीस खत्म करने की तैयारी है। राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन नियम, 1999 के नियम 69-ए को हटाने का प्रस्ताव रखा है। परिवहन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन (संशोधन) नियम, 2026 का ड्राफ्ट राजपत्र में प्रकाशित कर आम लोगों से आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं।

नियम 69-ए के तहत अन्य राज्यों के परिवहन प्राधिकरणों से जारी आल इंडिया परमिट वाले पर्यटक वाहनों के हिमाचल में संचालन पर कंपोजिट फीस का प्रविधान है। फीस वाहन की यात्री क्षमता और अवधि के आधार पर निर्धारित होती है। यानी प्रस्तावित संशोधन लागू होने पर इसी नियम के तहत कंपोजिट फीस लेने का प्रविधान समाप्त हो जाएगा।परिवहन विभाग की अधिसूचना के अनुसार प्रस्तावित संशोधन मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 96(2) तथा 212(1) के तहत तैयार किया गया है। ड्राफ्ट में स्पष्ट किया है कि संशोधन को हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन (संशोधन) नियम, 2026 कहा जाएगा और अंतिम रूप से राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होगा।
