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पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने सेवानिवृत्त शिक्षक ललित भारद्वाज की पेंशन रोके जाने पर हरियाणा सरकार से जवाब मांगा है। शिक्षक पर नाम बदलने के कारण धोखाधड़ी का आरोप लगा था।सेवानिवृत्त शिक्षक की पेंशन रोके जाने के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार से जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता ललित भारद्वाज का कहना है कि सेना में नियमानुसार नाम बदलने के बावजूद बीएड डिग्री में नाम के अंतर को लेकर उनके खिलाफ धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज की गई1

जांच में डिग्री सही पाई गई और पुलिस ने अदालत में रद्द करने की रिपोर्ट पेश की, फिर भी अप्रैल 2026 में उनकी पेंशन रोक दी गई।जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ की पीठ के समक्ष दायर याचिका में भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने भारतीय सेना में 12 वर्ष से अधिक सेवा की। चिकित्सा आधार पर सेना से छुट्टी मिलने के बाद वह शिक्षा विभाग में शिक्षक नियुक्त हुए। सेना में रहते हुए वर्ष 1991 में उन्होंने नियमानुसार अपना नाम लाला राम से बदलकर ललित भारद्वाज किया था। यह बदलाव सेना के पार्ट-दो आदेश से अधिसूचित हुआ था।

