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सहारनपुर में 315 वर्गमीटर विवादित सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद को अवैध घोषित कर ध्वस्त कर दिया गया। इस फैसले में 477 दिन लगे, जबकि मस्जिद को गिराने में महज तीन घंटे का समय लगा।कलेक्ट्रेट परिसर में 315 वर्गमीटर विवादित जमीन पर बनी मस्जिद के अवैध रूप से सरकारी जमीन पर बनाए जाने का फैसला आने में 477 दिन लग गए, जबकि जनपद न्यायाधीश की अवर न्यायालय के फैसले पर मुहर लगने तीसरे दिन इसके धराशायी होने में महज तीन घंटे का वक्त लगा।

जांच के बाद 24 मार्च 2025 को हल्का लेखपाल ने वाद दाखिल किया, जिस पर इसी साल 16 जुलाई को न्यायालय ने अपने 37 पेज के निर्णय में मस्जिद को अवैध निर्माण घोषित किया।24 मार्च 2025 को नगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय में दाखिल हुआ था वादपठानपुरा हल्के के लेखपाल नीरज कुमार ने 24 मार्च 2025 को दाखिल वाद में बताया था कि खसना नंबर-539 का रकबा 28.04 बीघा पुख्ता राजस्व अभिलेखों में कचहरी-कलक्ट्रेट परिसर राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। परिसर में डाकघर स्थित है। डाकघर के स्थान पर अन्य कार्यालय स्थापित करने के लिए डाकघर को विश्रामस्थल में स्थानांतरित किया गया।
